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Yogi sarkar दे रही 2.16 लाख रुपये तक, यहां करें सपंर्क

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आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून है

सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है यह योजना

Agra (Uttar Pradesh, India) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्व-रोजगार (स्वतः रोजगार) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु 2.16 लाख रुपये तक दे रही है। इसमें अनुदान और बिना ब्याज का बैंक ऋण शामिल है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

पात्रता

शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 56460 रुपये से अधिक न हो। नगरीय क्षेत्र में व्यवसायिक स्थल पर दुकान निर्माण योजना में जिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास स्वंय की भूमि कम से कम 13.32 वर्ग मीटर हो, वे ही इस योजना में पात्र होंगे।

किस योजना में कितने रुपये

इस योजना में शासन द्वारा दुकान बनवाने हेतु रु0 78000 (अठत्तर हजार) की धनराशि दी जायेगी, जिसमें रु0 10000 (दस हजार) अनुदान तथा रू0 68000 (अड़सठ हजार) ऋण बिना ब्याज के दिया जायेगा, जिसकी अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी। टेलरिंग शॉप योजना अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को आर्थिक रुप से स्वाबलम्बी बनाने हेतु रु0 10000  (दस हजार, अनुदान तथा रु. 10000 (दस हजार) ऋण बिना ब्याज के दिया जायेगा, जिसकी अदायगी 03 वर्षों में की जायेगी।

धोबी समाज के लिए योजना

जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम लि0 ने अवगत कराया है कि धोबी समाज के व्यक्तियों के लिये लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित हैं, जिसमें योजना लागत रु0 216000 (दो लाख सोलह हजार) है जिसमें रु0 10000 (दस हजार) अनुदान तथा रु0 206000 (दो लाख छः हजार) ब्याज मुक्त ऋण है, जो 5 वर्ष में जमा करना होगा।

30 जून अंतिम तारीख

इच्छुक व्यक्ति प्रपत्र संलग्न कर जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कमरा नं0 35, विकास भवन, संजय प्लेस में दिनांक 30 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन करने हेतु www.upscfdc.hqup.in लिंक पर जाएं। आनलाइन कर हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।