वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला 12 सितंबर को आ सकता है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में बुधवार को तीन घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली।
वादिनी महिलाओं की दलीलों पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी जवाबी बहस रखी। फिलहाल, जिला जज की कोर्ट में कई तारीखों से ऑर्डर 7 रूल 11 पर चल रही दोनों पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है।
जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 12 सितंबर तय की है। माना जा रहा है कि अब 12 सितंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि मां श्रृंगार गौरी का केस आगे सुनवाई योग्य है या नहीं।
जवाबी बस में मसाजिद कमेटी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार वक्फ बोर्ड को है ना कि सिविल कोर्ट को। वहीं इसके उत्तर में वादिनी महिलाओं की ओर से कहा गया कि आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश कर मुस्लिम पक्ष उसे ज्ञानवापी मस्जिद का बता रहा है। ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताकर धोखाधड़ी की जा रही है।
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