नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।
देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
– एजेंसी
- आगरा में इनकम टैक्स की बड़ी स्ट्राइक: बिल्डर ‘अहिंसा ग्रुप’ के 5 ठिकानों पर रेड, टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के शक में जांच जारी - February 18, 2026
- Agra News: कमला नगर में होटल स्वामी को कार ने मारी जोरदार टक्कर, हालात गंभीर - February 18, 2026
- ’फोटोजीवी सरकार को देश की छवि की चिंता नहीं’: AI समिट की अव्यवस्था पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार - February 18, 2026