नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।
देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
– एजेंसी
- मुंबई को मिली ‘सोलर इन फुल ब्लूम’ की सौगात: जुहू में अवादा ग्रुप की अनोखी कलाकृति का अनावरण - June 27, 2026
- राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर छलका धीरेंद्र शास्त्री का दर्द, बोले- “रावण ने सीता जी को चुराया था, इन्होंने तो करोड़ों का भरोसा लूटा” - June 27, 2026
- अयोध्या चढ़ावा मामला: इस्तीफा प्रकरण के बीच ट्रस्ट ने कहा- चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर न्यास करेगा विचार, अफवाहों से बचने की अपील - June 27, 2026