नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।
देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
– एजेंसी
- यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू (H1N1) की चपेट में, घर पर चल रहा इलाज; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले— घबराने की जरूरत नहीं - September 3, 2026
- आगरा के सुभाष बाजार में नाले पर बनी अवैध दुकानों पर नगर निगम का चला बुलडोजर: महिला की मौत के बाद बड़ी कार्यवाई - September 3, 2026
- आगरा में सुबह क्लीनिक जाने के लिए निकले दिव्यांग युवक का दोपहर में नीम के पेड़ से लटका मिला शव, शमसाबाद क्षेत्र में फैली सनसनी - September 3, 2026