नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।
देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
– एजेंसी
- शिवाजी महाराज का शौर्य, आगरा प्रवास और ब्रज की संस्कृति बनेगी आकर्षण: ताज नगरी में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का 80% निर्माण कार्य पूरा; पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया निरीक्षण - October 16, 2026
- आगरा के दयालबाग में राधास्वामी मत के तृतीय संत परम गुरु महाराज साहब का पावन भंडारा 18 अक्टूबर को, देश-विदेश से पहुंच रहे सतसंगी - October 16, 2026
- आगरा में दशहरा शोभायात्रा को लेकर सियासत गरमाई, जटपुरा लोहामंडी मंदिर कमेटी ने पार्षदों के सभी आरोपों को साक्ष्यों के साथ नकारा - October 16, 2026