लखनऊ। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे, जो पुलिस हिरासत में मारे गए थे। वहीं, 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है।
19 साल पहले 25 जनवरी 2005 के तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माफिया अतीक अहमद, अशरफ के अलावा सात आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवि, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल आरोपी थे। जिनमें से अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है। बचे हुए सात आरोपियों को लखनऊ सीबीआई कोर्ट दोषी करार दिया है। आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अशरफ को हराने के बाद हुई थी राजू पाल की हत्या
माफिया अतीक अहमद का भाई और राजू पाल आमने सामने होकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। जिसमें राजू पाल ने अशरफ को सिकश्त दे दी थी। जिसके बाद राजूपाल की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी। अतीक और अशरफ के गुर्गों ने राजू पाल को दिनदहाड़े गोली से मारकर हत्या की थी। इस घटना से प्रयागराज के अलावा प्रदेश दहल उठा था।
-एजेंसी
- ट्रेन में ‘सब चंगा सी’, और एक ज़िन्दगी थम गई, सवालो के जवाब देगा कौन ? - July 24, 2025
- द आगरा स्टोरी: धर्मांतरण रैकेट के सरगना रहमान के दो बेटों समेत तीन और गिरफ्तार, लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाते थे - July 23, 2025
- Apollo Cancer Centre Hyderabad Felicitated Bone Cancer Survivors for Their Grit and Determination - July 23, 2025