नई दिल्ली । सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। शीर्ष अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है। याची ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्या है? समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सीजेआई की पीठ ने सोमवार को सुनवाई कर याची के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्या है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। इस चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के हर पहलू पर विचार करने के लिए गठित की गई कमेटी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।
- Agra News: परमा एकादशी पर श्री खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, श्याम नाम के जयघोष से गूंज उठी ताजनगरी - June 11, 2026
- राम मंदिर चढ़ावा विवाद: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- ‘चंपत’ का मतलब है लेकर भागना - June 11, 2026
- गोंडा-लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: घायलों की मदद कर रहे लोगों को एसयूवी ने रौंदा, 5 की मौत; 4 गंभीर - June 11, 2026