कानपुर। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के संचालन को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाने के लिए 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत मैक्सी कैब, मोटर कैब (कार) और बस जैसे सभी कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर यह नियम 1 जनवरी से ही प्रभावी हो चुका है, जबकि पहले से पंजीकृत वाहनों को डिवाइस लगवाने के लिए मार्च तक की मोहलत दी गई है। इस संबंध में प्रदेश की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जा चुके हैं।
अप्रैल से चलेगा अभियान, चालान और सीज की कार्रवाई
कानपुर नगर उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 205 मैक्सी कैब, 3,895 मोटर कैब और 7,527 बसों सहित कुल 11,627 व्यावसायिक वाहन अभी तक बिना वीएलटीडी के संचालित पाए गए हैं। 1 अप्रैल से एआरटीओ की टीमें ऐसे वाहनों की सघन जांच करेंगी। नियमों का पालन न करने पर चालान काटने के साथ-साथ वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
आपात स्थिति में तुरंत ट्रेस होगी लोकेशन
वीएलटीडी और पैनिक बटन की व्यवस्था से आपात हालात में वाहन की सटीक लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी। इससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मुख्यालय में स्थापित कमांड सेंटर से वाहनों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन का बयान
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि पुराने व्यावसायिक वाहनों के लिए वीएलटीडी की अनिवार्यता 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह प्रभावी होगी। इसके बाद जिन वाहन मालिकों ने डिवाइस नहीं लगवाई होगी, उनके वाहनों का नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र और पीयूसीसी से संबंधित कार्य नहीं किए जाएंगे।
प्रदूषण जांच शुल्क में बढ़ोतरी
इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से प्रदूषण जांच (पीयूसी) शुल्क में भी वृद्धि की गई है। नए शुल्क के अनुसार—
पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 70 रुपये,
पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी से चलने वाले तीन और चार पहिया वाहनों के लिए 90 रुपये, डीजल वाहनों के लिए 120 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
पहले यह शुल्क क्रमशः 65, 85 और 115 रुपये था। यानी सभी श्रेणियों में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित शुल्क जिले के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों पर 1 जनवरी से लागू हो चुका है।
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