Agra, Uttar Pradesh, India. आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2021 थी। मतलब तारीख बीत गई है। क्या केन्द्र सरकार एक बार फिर आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाएगी। वरिष्ठ आयकर विशेषज्ञ अनिल वर्मा एडवोकेट ने लाइव स्टोरी टाइम को इस बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के एक निर्णय के संबंध में उन्होंने विश्लेषण किया। साथ ही बताया कि केन्द्र सरकार को 12 जनवरी तक कोई न कोई फैसला लेना है।
श्री वर्मा का कहना है कि सरकार को समय बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। कोरोना काल में हर विभाग का काम पिछड़ा है। सीए और वकील जीएसटी में व्यस्त रहे। अगर सरकार चाहती है कि हम काम ठीक से कर पाएं तो तारीख बढ़नी चाहिए। दिन-रात काम करके भी आयकरदाताओं का काम पूरा नहीं हो पाया है।
उन्होंने बताया कि तारीख निकलने के बाद आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो एक हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। समय पर आयकर विवरणी दाखिल करने पर तमाम प्रकार की छूटें नहीं मिल पाएंगी। अगर सर्च हो गया तो कर चोरी माना जाएगा। जिसके पास पैन नम्बर है, भले ही उसकी कोई आमदनी न हो, आईटीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गृहणियों को भी आयकर विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। आयकर विभाग के पास आपके लेन-देन की पूरी जानकारी है।
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