नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। मामला IPL सट्टेबाजी में घोनी का नाम आने के बाद शुरू हुआ था।
पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
हालांकि न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।
100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की
धोनी ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम आने के लिए 2014 में मामला दर्ज किया गया था।
– एजेंसी
- उत्तर भारत समय से पहले गर्मी की आहट, 33 डिग्री पहुंचेगा पारा; जानें मौसम का हाल - February 22, 2026
- उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी की आहट, 33 डिग्री पहुंचेगा पारा; जानें मौसम का हाल - February 22, 2026
- ’चलो गाँव की ओर’: बलदेव में कल सजेगा स्वास्थ्य का महाकुंभ; आगरा के दिग्गज डॉक्टर देंगे फ्री सेवाएँ - February 21, 2026