यूपी के वोटरों के लिए बड़ी राहत: अब 6 मार्च तक जुड़वा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई समय सीमा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता 6 मार्च तक अपने दावे, आपत्तियां और संशोधन संबंधी आवेदन कर सकेंगे। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी।

अब 6 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले तय समय सीमा के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म 6 प्राप्त हुए, जिसके बाद लोगों को और मौका देने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। मतदाता इस अवधि में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या विवरण में संशोधन करा सकते हैं।

10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम सूची

अधिकारियों के अनुसार दावे और आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बीएलओ रोजाना सुबह 10 से 12 बजे के बीच संबंधित पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि मतदाताओं की सहायता की जा सके।

नाम हटाने के लिए वोटर कार्ड जरूरी

दूसरे मतदाताओं के नाम कटवाने से जुड़ी शिकायतों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसी का नाम हटवाने के लिए संबंधित व्यक्ति का वोटर कार्ड देना अनिवार्य होगा और कारण भी स्पष्ट करना पड़ेगा। साथ ही बड़ी संख्या में एक साथ फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

करोड़ों मतदाताओं को नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्म 6 की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5 फरवरी को सबसे ज्यादा 3.51 लाख से अधिक फॉर्म मिले। 6 जनवरी से अब तक ऐसे एक करोड़ से ज्यादा मतदाता सामने आए जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में था लेकिन मैपिंग नहीं हुई थी।

करीब 2.22 करोड़ मतदाताओं ने मैपिंग कराई, लेकिन कई मामलों में तार्किक विसंगतियां मिलीं, जैसे पिता के नाम और आयु में असंगति। ऐसे कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस तैयार हो चुके हैं, 86.27 लाख नोटिस तामील कराए जा चुके हैं और 30.30 लाख मामलों की सुनवाई भी हो चुकी है।

Dr. Bhanu Pratap Singh