गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के फ़ैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.
15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की सज़ा कम करते हुए उन्हें रिहा करने का फ़ैसला किया था. सभी दोषी गोधरा उपकारागार में अपनी सज़ा काट रहे थे. इस मामले में सभी दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.
गुजरात सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी ये रिहाई दोषियों की सज़ा कम करने की राज्य सरकार की नीति के तहत हुई थी.
साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था.
-एजेंसी
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- Agra News: अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर लिया जनसेवा का संकल्प - June 30, 2025
- ताजमहल के पास फायरिंग कर भागे आरोपी को सात घंटे के अंदर आगरा पुलिस ने लखनऊ से दबोचा - June 30, 2025
- Agra News: दो साल की मासूम खेलते-खेलते गर्म पानी के भगौने में गिरी, बुरी तरह झुलसी, इलाज जारी - June 30, 2025