नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा आज बड़ा फैसला देते हुए डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसिलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी काउंसिलिंग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के इस आदेश से करीब 37 हजार डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बहुगुणा ने कोर्ट को बताया कि इन अभ्यर्थियों ने 2019 में एनआइओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार व एनसीटीई ने मान्यता दी गयी।
– एजेंसी
- लोकसभा में गूंजी ब्रज की आवाज: सांसद राजकुमार चाहर ने उठाई ‘स्पेशल पैकेज’ की मांग, TTZ बाधाओं पर जताई चिंता - March 12, 2026
- आगरा स्कूल बस हादसा: मासूम नैना की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, स्कूल की मान्यता रद्द करने की संस्तुति, जर्जर बस में सीढ़ी की जगह लगी थी लकड़ी की तख्ती - March 12, 2026
- आगरा में ‘फाइनेंस माफिया’ का नंगा नाच: बीमार मां को अस्पताल ले जा रहे युवक की बीच सड़क छीनी बाइक, बोले- थाने को 50 हजार महीना देते हैं… - March 12, 2026