Hathras, Uttar Pradesh, India. कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों का सुचारू रूप से पालन कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दियेे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/नोडल अधिकारी को कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस की गतिविधियों/प्रतिदिन पाॅजिटिव कोविड-19 केसों सेे सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी को कोविड संक्रमित मरीज की मृत्यु की दशा में ऑडिट अवश्य कराने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारियो तथा सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारियों को प्रत्येक पाॅजिटिव कोविड-19 केस को केंद्र मानते हए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायती राज अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को टीम बनाकर कोविड-19 से संक्रमित रोगियों/सम्पर्को की सतत/गहन निगरानी रखने हेतु स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय/पंचायत राज विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से एक-एक सदस्य लेकर 03 सदस्यीय टीम का गठन कर निगरानी करने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण तथा गतिविधि के लिए कार्ययोजना बनाते समय पल्स पोलियो अभियान की ही भांति गतिविधि के प्रारंभिक तथा अंतिम बिन्दु का चिन्हीकरण करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी को कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमों का गठन करने के निर्देश दिये। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को कंटेनमेंट जोन से संबंधित सूचना एकत्र करते हुए ससमय शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फोगिंग सहित समस्त कार्यवाही अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसका अनुश्रवण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फोगिंग सहित समस्त कार्यवाही अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा की जायेगी जिसका अनुश्रवण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी होंगे जो सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शासन के निर्देशों का अनुपालन कराते हुए कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन साफ सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फोगिंग सहित समस्त कार्यवाही तत्काल करायेगें।
कटेनमेंट जोन में कोविड-19 लक्षण युक्त पाए गए सभी व्यक्तियों की जाँच हेतु नमूना संकलित कर सम्बंधित प्रयोगशाला को प्रेषित किए जाने का उत्तरदायित्व सैंपल कलेक्शन टीम के नोडल अधिकारी जिला सर्विलांस अधिकारी का होगा। जिलाधिकारी ने संबंधित जिला स्तरीय/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 से सम्बन्धित किसी भी समस्या के लिए जनपद में संचालित कोविड कमाण्ड कन्ट्रोल रूम में स्थापित निम्न नम्बरों 05722-227076, 227041,227042, 227043 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आर0बी0 भास्कर, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 डी0के0 अग्रवाल, डा0 बिजेन्द्र आदि उपस्थित रहे।
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