26 अप्रैल की रात से साप्ताहिक के अलावा रोजाना रात 8 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराने को डीएम का अधिकारियों को निर्देश

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Hathras, Uttar Pradesh, India. शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के साथ-साथ रात्रि में आवागमन नियंत्रित, करने के उद्देश्य से प्रत्येक रात 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में जनपद हाथरस में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए रात में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्येक रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा (नाइट कफ्यू) लागू रहेगी। इस संबंध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन पुलिस/प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने स्तर से निरंतर चेकिंग करने के निर्देश दिये। शासनादेश आज दिनांक 26 अप्रैल 2021 की रात से प्रभावी होगा जिसका समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।