जेल में बंद AAP नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की कोर्ट ने दी इजाजत

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दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन फॉर्म भरने और उससे जुड़े दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने की इजाजत दे दी है. संजय सिंह को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की याचिका पर ये आदेश सुनाया. संजय सिंह इस समय राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन उनका कार्यकाल 27 जनवरी को ख़त्म हो रहा है.

राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफ़िसर ने दो जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और इसके लिए नामांकन भरे जाने की अंतिम तारीख़ नौ जनवरी तय की गई है. संजय सिंह की याचिका में इस सिलसिले में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी.

जज एमके नागपाल ने अपने फैसले में कहा, “ये निर्देश दिया जाता है कि अगर अभियुक्त के लिए उनके वकील छह जनवरी, 2024 को दस्तावेज़ पेश करते हैं तो जेल सुप्रिटेंडेंट ये सुनिश्चित करेंगे कि अभियुक्त को उन दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने की इजाजत दी जाए.”

इसके अलावा कोर्ट ने संजय सिंह को नामांकन के सिलसिले में अपने वकील के साथ चर्चा के लिए आधे घंटे की मोहलत देने का भी निर्देश दिया है. संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था.

ईडी का आरोप है कि दिल्ली की रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में संजय सिंह की भूमिका रही थी. इस नीति से कुछ शराब बनाने वाली कंपनियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ था. संजय सिंह ने आरोपों को खारिज किया है.

Compiled: up18 News

Dr. Bhanu Pratap Singh