कोरोनाः कचौड़ी बेचने पर मिठाई विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

BUSINESS HEALTH REGIONAL

Mathura (Uttar Pradesh, India) मथुरा। दवाई की तरह मिठाई आवश्यक सेवाओं में शामिल है, यानी ऑड इविन नियम के तहत बाजार बंदी के दिन भी मेडिकल स्टोरों की तरह मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन कचौड़ी किसी भी दिन नहीं बेची जा सकती है। रविवार को कचौड़ी बेचने पर डिप्टी कलक्टर ने दुकान के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।  

डिप्टी कलक्टर ने कचौड़ी बेचने पर दुकानदार के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलक्टर राजीव उपाध्याय ने दुकानदार व जनसामान्य द्वारा मास्क, फेस कवर पहनने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के लिये मण्डी रोड़ व कृष्णा नगर के बाजारों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कृष्णा नगर में भ्रमण के दौरान डिप्टी कलक्टर उपाध्याय ने मोहन मिष्ठान भंडार पर लॉकडाउन में प्रतिबंधित कचौड़ी बिकते हुए पायीं। डिप्टी कलक्टर राजीव उपाध्याया ने बताया कि 25-30 लोग दुकान के बाहर खड़े होकर कचौड़ी खा रहे थे। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। दुकान पर खड़े सभी लोग आपस में सटे हुए थे तथा कचौड़ी खाने के कारण मास्क अथवा फेस कवर स्वाभाविक रूप से नहीं लगा था, जो कि वैश्विक महामारी की भयावहता को दृष्टिगत रखते उचित नहीं है। कृष्णा नगर चौकी इंचार्ज को तत्काल बुलाकर मोहन मिष्ठान भंडार के स्वामी नंदकिशोर अग्रवाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया गया तथा प्रतिबंधित कचौड़ी जब्त कर ली गयीं। डिप्टी कलक्टर उपाध्याय ने मथुरा के सभी मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि वह लॉकडाउन में प्रतिबंधित कचौड़ी व समोसा का  विक्रय न करें तथा अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।