केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा।
-एजेंसियां
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स की ‘नागजिला’ में इच्छाधारी नाग के रूप में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन - April 24, 2025
- विख्यात ऑस्ट्रेलियाई प्राकृतिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय लेखिका बारबरा ओ’नील मई में पहली बार भारत आएंगी - April 24, 2025
- उर्वशी रौतेला एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित, जल्द ही परवीन बाबी के अवतार में आएंगी नज़र - April 24, 2025