मेरठ। नव वर्ष 2024 के पहले दिन बसपा सरकार में पूर्व मंत्री मीट कारोबारी याकूब कुरैशी पर कार्रवाई की गई है। उन पर, उनके स्वजनों व कर्मचारियों के नाम खरीदी गई 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली है।
फिलहाल याकूब कुरैशी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनकी पत्नी संजीदा बेगम उर्फ समजीदा बेगम, पुत्र इमरान कुरैशी व फिरोज उर्फ भूरा के अलावा उनके कर्मचारी मोहित त्यागी निवासी के-ब्लाक शास्त्री नगर, फैजाब निवासी घोसीपुर थाना खरखौदा, मुजीब निवासी नरहेड़ा थाना खरखौदा भी आरोपी हैं। इन सभी के खिलाफ कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
ये संपत्ति की गई कुर्क
माई सिटी हॉस्पिटल भवन संख्या-72 मौहल्ला भवानी नगर वार्ड नंबर-73 नौचंदी मेरठ। (भूखंड क्षेत्रफल-1500)।
इंद्रप्रस्थ एजूकेशनल एंड कलचरल सोसायटी 35 शिवाजी रोड सेक्टर-7 शास्त्रीनगर मेरठ। (भूखंड क्षेत्रफल-3265.35 वर्ग मीटर)।
‘मैसर्स अल फहीम मीटैक्स प्राईवेट लिमिटेड ढिलौला मेरठ फैक्ट्री। भूखंड संख्या-32 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-07 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर)।
इमरान कुरैशी के नाम संपत्ति, सराय बहलीम स्थित मकान, भूखंड संख्या-101ए/10 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-213.60 वर्ग मीटर)।
हाजी याकूब कुरैशी (Haji Yakub Qureshi) की पुत्री 13 वर्षीय अलीशा के नाम संपत्ति, भूखंड संख्या-34/10 सेक्टर-10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर)।
ये गाड़ियां की गई कुर्क
वाहन संख्या- यूपी 15सीयू-0005, वाहन स्वामी- अलफहीम मीटैक्स, वाहन-इनोवा क्रिस्टा।
वाहन संख्या-यूपी-15सीडब्लू-7771, वाहन स्वामी- याकूब कुरैशी, वाहन- स्कार्पियो ।
-एजेंसी
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