सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के मुताबिक़ झारखंड हाई कोर्ट जाएं. सोरेन हाई कोर्ट से अपने मामले की जल्दी लिस्टिंग करने का अनुरोध कर सकते हैं.
गुरुवार को सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सोरेन का मामला रखा था.
बेंच शुक्रवार को इस पर तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो गई थी लेकिन शुक्रवार को बेंच ने सुनवाई से इंकार करते हुए मामले को हाई कोर्ट में ले जाने को कहा.
हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ़्तार कर लिया था. ईडी की पूछताछ के बाद ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दे दिया था.
-एजेंसी
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