कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के लिए केरल में लगे बैनर और झंडों पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है। केरल हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि इस पर पुलिस और दूसरे अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली हैं। हाई कोर्ट में सड़कों पर अवैध बैनर और बोर्ड से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एमिकस क्यूरी की तरफ कांग्रेस की यात्रा को लेकर बात रखी गई थी। सुनवाई के दौरान कांग्रेस का नाम लिए बिना कोर्ट ने टिप्पणी की।
मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि एक खास राजनीतिक दल की तरफ से त्रिवेंद्रम से त्रिसूर और इससे आगे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चीजें स्थापित की गई हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस और दूसरे अधिकारियों को इसके बारे में पता है लेकिन उन्होंने आंखें मूंदने का फैसला किया है।
हाई कोर्ट ने दिया सड़क सुरक्षा का हवाला
हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि एक दल विशेष ने केरल में रैली के दौरान अवैध रूप से बड़ी संख्या में बैनर, बोर्ड और झंडे लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से लगाई गईं ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा हैं। कोर्ट ने विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों के लिए होने वाले खतरे का जिक्र किया।
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य राजनीतिक दल इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नजर आ रहे हैं। बगैर सोचे उठाए गए कदम और अधिकारियों की उदासीनता इस कोर्ट को केरल को सुरक्षित स्थान बनाने की शपथ से नहीं रोक सकती। इस मामले आज फिर सुनवाई होगी।
केरल से गुजर रही है यात्रा
गौरतलब है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों केरल से होकर गुजर रही है। 30 सितंबर को यह यात्रा कर्नाटक रवाना होगी। यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। आज इस यात्रा का 15 वां दिन है।
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