मुंबई। मुंबई की मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लेखक गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के अपराधों के लिए दायर आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्हें 6 फरवरी को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
जावेद अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2021 में एक निजी साक्षात्कार में तालिबान के साथ तुलना करके आरआरएस को बदनाम किया है। मुंबई के वकील संतोष दुबे ने मुलुंड कोर्ट में शिकायत की है। जिस पर अदालत ने जावेद अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 500 के अपराध के लिए प्रक्रिया जारी की है और उनकी उपस्थिति के लिए अगली तारीख 6 फरवरी 2023 दी गई है।
जावेद अख्तर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि वो देश भक्त हैं और उनकी सोच कभी भी एंटी-नैशनल नहीं थी। गीतकार को अक्सर सोशल मीडिया पर लोग उनके विभिन्न पोस्ट्स को लेकर राष्ट्र-विरोधी कहते हैं।
अख्तर ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था मैं केवल एक देशभक्त हूं बाकी सभी राष्ट्र-विरोधी हैं। मेरी ऐसी (राष्ट्र-विरोधी) विचारधारा या विचार कभी नहीं रहे। इससे पहले उन्होंने दक्षिणपंथी विचारधारा को दमनकारी कहा था।
- हिंदी केवल भाषा नहीं, राष्ट्र की आत्मा है: विश्व हिंदी दिवस पर आगरा में गूंजा संस्कारों का स्वर - January 12, 2026
- यूपी में ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों पर गिरी गाज, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने 17 चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त - January 12, 2026
- 17 साल का रिश्ता और एक खौफनाक अंत: हरदोई के थाने में पति ने सरेआम पत्नी को मारी गोली - January 12, 2026