मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद के बेटे हाफ़िज़ तलहा सईद को भारत सरकार ने ग़ैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967क़ानून के तहत आतंकी घोषित किया है.
गृह मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि हाफ़िज़ तलहा सईद लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता है और उसकी मौलवी विंग का प्रमुख है.
नोटिफ़िकेशन में बताया गया है कि तलहा सईद ‘भारत में लश्कर-ए-तैयबा के हमले की योजना बनाता रहता है, उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करता है और सक्रिय रूप से आतंकियों की भर्ती करता है.’
इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन में कहा गया है कि ‘केंद्र सरकार मानती है कि हाफ़िज़ तलहा सईद आतंकवाद में शामिल है. क़ानून के अनुसार हाफ़िज़ तलहा सईद को आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए.’
भारत सरकार का ये फ़ैसला तब आया है जब तलहा के पिता और प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद को पाकिस्तान की आतंकी निरोधी अदालत ने 31 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है.
-एजेंसियां
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