गाजा मामले में इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई आज से

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हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) ‘गाजा में फलस्तीनियों के नरसंहार’ के आरोपों को लेकर इसराइल के ख़िलाफ लाए गए मुक़दमे की आज से सुनवाई करने जा रहा है. इसराइल पर ये मुक़दमा दक्षिण अफ्रीका ने किया है.

दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि सात अक्टूबर, 2023 को किए गए हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जो सैनिक कार्रवाई की है, उसका मक़सद फलस्तीनी लोगों की आबादी के बड़े हिस्से को नष्ट कर देना है.

इस मुक़दमे में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के हवाई हमलों और उसकी नाकामियों का भी हवाला दिया है. दक्षिण अफ्रीका ने ये आरोप लगाया है कि इसराइल आम लोगों को नुक़सान पहुंचने से बचाने और उन तक मानवीय सहायता पहुंचने देने की इजाजत देने में नाकाम रहा है.

दक्षिण अफ्रीका का दावा है कि “ये इस बात का सबूत है कि इसराइल का इरादा वहां नरंसहार” का था.
इसराइल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को मजबूती से खारिज किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है.
दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के जजों से ये अपील भी की है कि वो इसराइल को गाजा में अपना सैनिक अभियान रोकने का आदेश जारी करें.

-agency

Dr. Bhanu Pratap Singh