किसानों पर कथित अमर्यादित टिप्पणी मामले में पुनः अन्वेषण के निर्देश
आगरा। किसानों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी और उसके समाचार पत्रों में प्रकाशित होने को लेकर दायर परिवाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की कानूनी मुश्किलें जारी हैं। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए आगरा ने न्यू आगरा थाना पुलिस को दोबारा आख्या (कानूनी स्थिति रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस 16 दिसंबर 2025 से पहले रिपोर्ट दाखिल करे।
सोमवार को न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने आदेश पत्र जारी करते हुए कहा कि निगरानी न्यायालय के 12 नवंबर 2025 के आदेश के तहत, विचारण न्यायालय का 6 मई 2025 का आदेश खारिज किया जा चुका है। कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 223 और 225 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
परिवादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के अनुसार, कंगना रनौत ने किसानों के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया। परिवाद में यह भी उल्लेख है कि कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की निवासी हैं।
कोर्ट ने कहा—गंभीर आरोप, निर्णय से पहले अन्वेषण आवश्यक
अदालत ने टिप्पणी की कि परिवाद में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में गुण-दोष पर आधारित किसी भी आदेश से पहले धारा 225(1) बीएनएसएस के अनुसार अन्वेषण कराना न्यायहित में आवश्यक है।
इसी आधार पर कोर्ट ने थाना न्यू आगरा पुलिस को निर्देश दिया है कि परिवाद में दर्ज आरोपों की धारा 225(1) BNSS के तहत जांच कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश के साथ मामले में कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर तेजी पकड़ने की संभावना है।
- दूरदर्शन के ‘वंस मोर सीजन-4’ में आगरा की गूंज: कवयित्री चेतना शर्मा और कवि कुमार ललित के काव्य-पाठ ने जीता दर्शकों का दिल - July 17, 2026
- आगरा दीवानी कचहरी में ‘भीम युवा एडवोकेट एसोसिएशन’ का गठन: सिकंदर सेहरा अध्यक्ष और देव गौतम महासचिव निर्वाचित - July 17, 2026
- बुलंदशहर मेंसिपाही की आत्महत्या पर आगरा में हंगामा: परिजनों ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग, अंतिम संस्कार से किया इनकार - July 17, 2026