Uttar Pradesh । उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये तालाबंदी शुक्रवार 10 जुलाई को रात्रि 10 बजे से शुरू हो कर सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक रहेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संचरण की श्रृंखला में कटौती के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया है। तालाबंदी के दौरान, शुक्रवार सुबह 10 बजे से, सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हाट, मंडियां और कार्यालय बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पत्र जारी कर कहा है कि लॉक डाउन की अवधि में संपूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं मैं कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन की यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। साथ ही मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा राष्ट्रीय व राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा।
- किताबों के नाम पर ‘कमीशन का खेल’ — अभिभावकों का फूटा गुस्सा, पापा संस्था का बड़ा धमाका - March 22, 2026
- Mashhur qimorbozlarning sirli dunyosi Pin up casino bilan kashf eting - March 21, 2026
- Sort of Insurance policies - March 17, 2026