प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान को दोषी मानते तीन साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है जिसके बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता जानी तय है। इससे पहले रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।
माना जा रहा है कि दोपहर बाद 3 बजे इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर में एक सभा के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में कोर्ट में केस चला। पिछले दिनों इस केस की सुनवाई पूरी कराई गई थी। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया। अब कोर्ट उनके सजा का ऐलान करेगा। आजम खान इसी साल मई में 28 माह जेल में बिताने के बाद बाहर निकले हैं। इसके बाद से वे लगातार बीमार चल रहे हैं। इस मामले में आजम खान के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई है। आजम खान को तीन धाराओं में दोषी करार दिया गया है।
आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी भड़काऊ बयान दिया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 अक्टूबर को मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाह थी। मना जा रहा है कि अगर आजम खान के खिलाफ 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। आजम खान तीन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। अब दोपहर बाद 3 बजे होने वाले सजा के ऐलान पर हर किसी की नजर टिकी हुई है।
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