Mathura, Uttar Pradesh, India. श्रीकृष्ण के जन्मस्थान का मामला में मथुरा जिला जज की अदालत में अब 18 जनवरी को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विवाद के मामले में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति की थी।
जिला जज की कोर्ट को सोमवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान पर अपना फैसला सुनाना था, जिसे कोर्ट ने बीते गुरुवार को सुरक्षित रख लिया था। जज के सोमवार को फैसला सुनाने से पहले शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति की, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट 18 जनवरी को इस आपत्ति पर सुनवाई करेगी। मथुरा में एक अधिवक्ता की मौत के बाद सुनवाई को टाल दिया गया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री आदि की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वाद दायर किया गया है। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वाद को चलने लायक न बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के खेवट कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण विराजमान और रंजना अग्निहोत्री एवं अन्य की ओर से दावा किया गया है। दावे में जमीन पर अपना अधिकार बताया गया है। इसे लेकर रंजना अग्निहोत्री आदि ने कहा है कि 1967 में हुए सिविल मुकदमा और उससे संबंधित डिक्री (न्यायिक निर्णय) को रद्द किया जाए।
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