केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा।
-एजेंसियां
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- यूपी में 13 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, कई जिलों के एडीएम बदले गए - September 19, 2026
- यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: योगी सरकार ने 35 आईपीएस अधिकारियों के किए ताबड़तोड़ तबादले - September 19, 2026
- आगरा में जनकपुरी महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज: 1 से 10 अक्टूबर तक भावना एस्टेट में होंगे भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन - September 19, 2026