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Lockdown: जानिए लॉकडाउन में कहां रहेगी छूट और कहां रहेगी सख्ती?

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New Delhi(Capital Of India)। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही मोदी सरकार ( Modi Goverment ) ने देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown In India ) को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। नए फैसले के अनुसार अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने जानकारी देते हुए देश के सभी राज्यों से सख्ती के साथ लॉकडाउन ( Lockdown ) का पालन कराने की बात कही है।

50 प्रतिशत चलेगा लोकल ट्रांसपोर्ट
मोदी सरकार का बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार ने क्या रियायतें दी हैं। दरअसल, इस आदेश की ख़ास बात ये है कि जो भी ग्रीन ज़ोन और ऑरेंज जोन हैं, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत चलेगा और स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट अलग से जारी करेंगे आदेश
कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगा। इसके साथ ही कोई भी मॉल व रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। होम डिलिवरी होगी, लेकन उसके लिए जो दुकानें हैं उनका समय निर्धारित किया जाएगा। ग्रीन जोन के 1 इलाके की दुकानें एक समय खुलेंगी दूसरे इलाके की दूसरे समय खुलेंगी। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट अलग से आदेश जारी करेंगे।

यहां रहेगी रियायतें—

. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने की मंजूरी

. 50 प्रतिशत सवारी लेकर चलें बसें

. हवाई, रेल और मेट्रो सेवाएं 17 मई तक बंद रहेगी

. स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण रहेंगे बंद

. मॉल, जिम व सिनेमा हॉल भी रहेेंगे बंद

. टू व्हीलर पर चल सकेगा एक व्यक्ति

. 4 व्हीलर पर केवल दो लोगों को रहेगी छूट

. ग्रीन जोन और ओरेंज जोन में होम डिलीवरी को अनुमति

. बस डिपो में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे

. ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई—कॉंमर्स को मंजूरी

. रेड जोन में देश के 130 जिलों को किया गया शामिल

. देश के हर जिले की होगी रिस्क प्रोफाइलिंग

. रेड जोन में रहेंगे मेट्रो शहर, कोरोना का रिस्क ज्यादा