वाराणसी: ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

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वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को ये फ़ैसला सुनाया है. हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, ”केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ज़िला जज के सुनाए फ़ैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है.”

17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फ़ैसले में वाराणसी की ज़िला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में मीडिया से कहा, ”अदालत ने मुस्‍लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. पूजा पर कोई रोक नहीं है. पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी.”

मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की ज़िला अदालत के सुनाए फै़सले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
इस फ़ैसले को सुनाए जाने की रात को हो वाराणसी प्रशासन ने व्यास तहखाने में पूजा शुरू करवा दी थी.

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमिटी ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था.
मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि ज़िला अदालत के पूजा करवाने वाले फ़ैसले पर रोक लगाई जाए.

पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी, उसके बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया था. सुनवाई के बाद ऑर्डर में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील से लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था. इसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था.

ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में हो रही पूजा मामले पर कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के साथ ही सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है.

यह था पूरा मामला

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने की अनुमति जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 31 जनवरी को दी थी. जिला जज के इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट में अपील करने को कहा. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर पहले सुनवाई 2 फरवरी को हुई थी.

व्यास तहखाने की कहानी

साल 1993 तक पंडित सोमनाथ व्यास ज्ञानवापी के दक्षिण में स्थित तहख़ाने में पूजा किया करते थे. हिन्दू पक्ष इसे अपनी याचिकाओं में व्यास जी का तहख़ाना भी कहता है.

31 जनवरी को अब वाराणसी की ज़िला अदालत के फ़ैसले के बाद यहां पूजा शुरू करवाई गई थी.
प्रशासन के मुताबिक़ कोर्ट के आदेश के अनुसार, सिर्फ़ उन्हीं मूर्तियों की पूजा होनी थी जो इस तहख़ाने से मिली थीं.

इसी साल जनवरी में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा था कि मौजूदा ढाँचे के निर्माण से पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर था.

वाराणसी ज़िला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था.

सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि चार महीने के अपने सर्वे में “वैज्ञानिक अध्ययन/सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था.”

मस्जिद पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं.

एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढाँचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टम्पिंग पाए गए और दर्ज किए गए.

एएसआई कहता है कि यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ.

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh