नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की पीठ ने उन्हें इस मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को उमर अंसारी को इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है।
बता दें कि अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ चार मार्च 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि तीन मार्च को पहाड़पुर ग्राउंड में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब तय करने का आह्वान किया था। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।
-एजेंसी
- आगरा में ससुरालियों की शर्मनाक करतूत: बहू के बेडरूम-किचन में लगाए CCTV कैमरे, दहेज के लिए बच्चों संग निकाला - February 20, 2026
- Agra News: एम्बुलेंस से शराब की तस्करी, हरियाणा से प्रयागराज जा रही 46 पेटी अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर दबोचे - February 20, 2026
- Agra News: सर्राफा बाजार में 176 किलो चांदी की बड़ी धोखाधड़ी, लखनऊ के व्यापारी पर आरोप, मुकदमा दर्ज - February 20, 2026