लाइव स्टोरी टाइम
मथुरा। दो मई की शाम छह बजे से चार मई की रात्रि को 12 बजे तक जनपद भर में शराब, बीयर आदि की दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार मई को जनपद मथुरा में होने वाले मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दो मई की सायं छह बजे से चार मई को मतदान समाप्त होने तक तथा मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व 12 मई को सायं छह बजे से मतगणना समाप्ति के दिन 13 मई को रात्रि 12 बजे तक जनपद मथुरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता नहीं दिया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश की अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं…राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, छात्रों के समर्थन में उठाई तीन प्रमुख मांगें - July 22, 2026
- आगरा से दुबई तक फैला साइबर सिंडिकेट बेनकाब: फर्जी CSC के जरिए 50 करोड़ की ठगी, पुलिस ने दबोचे दो शातिर - July 22, 2026
- पर्यावरण संरक्षण का संकल्प: पंजाबी सभा आगरा महानगर ने शुरू किया वृहद वृक्षारोपण अभियान, शहर भर में लगाए जाएंगे छायादार व औषधीय पौधे - July 22, 2026