Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा।13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जैसे नियम लागू रहेंगे हालांकि यह लॉकडाउन नहीं होगा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने कोविड-19 एवं संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए निर्देश दिये हैं कि 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जनपद के समस्त कार्यालयों एवं समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे।
श्री मिश्र ने निर्देश दिये कि नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी (इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स) व पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करते रहेंगे तथा आदेशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
जनपद के कार्यालयों के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बन्द रहेंगे
उन्होंने बताया कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवायें स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति खुली रहेंगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-टू-डोर स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का जनपद के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। 10 से 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा, इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुली रहेंगी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 एवं संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने प्रेसवार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी कि प्रत्येक र्सावजनिक स्थल अस्तपाल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे
श्री मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
औद्योगिक इकाईयों में काम बदस्तूर जारी रहेगा, मजदूरों का आवागमन नहीं होगा
आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
पुलिस की सख्ती लॉकडाउन जैसी रहेगी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ॰ गौरव ग्रोवर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पूर्व की भांति बैरियर, भ्रमण एवं पेट्रोलिंग की जायेगी और शासन से प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।
- Quiétude et Grandes Victoires chez Lizaro Casino en France - September 5, 2026
- Kunkku kasino 2026: Pelivalikoima ja verovapaa kasino - September 4, 2026
- Festival Event Glowing Crown Slot Road Gathering in UK - September 3, 2026