इलाहाबाद हाईकोर्ट से मोहम्मद जुबैर को झटका, नहीं रद्द होगी FIR

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मोहम्मद जुबैर को झटका, नहीं रद्द होगी FIR

REGIONAL


इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर  के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला बनता है अत: जांच के आदेश दिए जाते हैं।

गौरतलब है कि फैक्ट चेक के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) पर महंतों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद थाने में बुधवार (1 जून 2022) को मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद जुबैर ने धर्म संसद में दिए गए बयानों को लेकर यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को (घृणा फैलाने वाला) हेट मोंगर कहा था।

मोहम्मद जुबैर ने 27 मई 2022 को किए गए अपने ट्वीट में टाइम्स ऑफ इंडिया के विनीत जैन को टैग करते हुए लिखा था, “बहुत बढ़िया! हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती या बजरंग मुनि या आनंद स्वरूप जैसे हेट मोंगर को किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ बोलने के लिए धर्म संसद आयोजित करने की क्या जरूरत है, जब उससे बढ़िया काम करने के लिए स्टूडियो में एंकर मौजूद हैं।”

– Legend News



Dr. Bhanu Pratap Singh