NEET PG की काउंसलिंग में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार – Up18 News

NEET PG की काउंसलिंग में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर यानी की NEET PG- 2022 की काउंसलिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने या इसमें दखल देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही रोकेगा। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब एक वकील द्वारा नीट-पीजी 2022 से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया गया था।

काउंसलिंग को होने दें, इसे और न रोकें

सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने यह बात कही है। वकील ने नीट पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। काउंसलिंग को होने दें, इसे और न रोकें। हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते।

क्या था मामला?

कोर्ट के समक्ष जिस मामले का उल्लेख किया गया था वह एक रिट याचिका थी। इसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीई) द्वारा नीट पीजी 2022 के लिए उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने के  के फैसले को चुनौती दी गई थी। परीक्षा में शामिल हुए याचिकाकर्ताओं ने अपने स्कोर में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया था। 8 अगस्त को भी कोर्ट ने कहा था कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी।

इन्होंने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य चिकित्सा परिषद के तहत पंजीकरण कराया है। इनकी शिकायत यह है कि उनके NEET PG 2022 के स्कोर में गंभीर बेमेल हैं। इसके बावजूद एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।

इस तारीख से शुरू होगी काउंसलिंग

आधिकारिक जानकारी के अनुसार नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया एक सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2022 की काउंसलिंग समय पर आयोजित करने की  उम्मीद है।