Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू आर्मी को सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख मिली है। 15 जनवरी को सिविल कोर्ट फैसला करेगा कि बाद स्वीकार होगा या खारिज।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर अब एक के बाद एक बाद कोर्ट में दायर किए जा रहे है। सबसे पहले अपने को कृष्ण भक्त बताते हुए अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और उनके साथी अधिवक्ताओं ने कोर्ट में वाद दायर किया था और श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.63 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला जज की अदालत में 7 जनवरी को सुनवाई होगी ।
हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया है
जिसके बाद ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर कटरा केशव देव मौजा बांगर की तरफ से कृष्ण भक्त अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र माहेश्वरी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और धर्म रक्षा संघ ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां वाद दायर किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिसमें 22 जनवरी को सुनवाई की तारीख मिली है। अब तीसरा बाद हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव और उनके साथी अधिवक्ताओं ने 15 दिसंबर को सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था। जिसमें हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया है। और 1967 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ द्वारा हुए समझौते को रद्द करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को तत्काल हटाने की मांग रखी है। आज सिविल कोर्ट में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव और अधिवक्ताओं की दलीलों को कोर्ट ने सुना। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष से केस से संबंधित कुछ और दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है ।
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