दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ दे दिया है. लेकिन अदालत ने ये अनापत्ति प्रमाणपत्र सिर्फ तीन साल के लिए जारी किया है.
सूरत की निचली द्वारा द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
इसके बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और सामान्य पासपोर्ट के लिए अदालत की शरण ली थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से कहा, “मैं आपके आवेदन को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रहा हूं. आपको दस साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है.”
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में एक अभियुक्त हैं और इस मामले में बीजेपी नेता सुपब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता है।
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