ममता सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, CBI पर केंद्र का नियंत्रण नहीं

NATIONAL

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि CBI पर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद भी संघीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर राज्य के मामलों की जांच कर रही है।

केंद्र सरकार ने दी ये दलील

संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि ‘संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।’

मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है, वह भारत सरकार ने दायर नहीं किया है। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया था बल्कि सीबीआई ने किया था और सीबीआई, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी, जिसके तहत सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती।

बंगाल में इन मामलों की जांच कर रही सीबीआई

बंगाल में सीबीआई, ईडी टीम पर हुए हमले की जांच कर रही है। साथ ही संदेशखाली में यौन शोषण, जमीन अवैध रूप से कब्जाने जैसे आरोपों की जांच भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh