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17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, रेड जोन में सख्ती से लागू होंगे नियम

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New Delhi(Capital Of India)। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते प्रकोप की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) को बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की तरफ से ये आदेश आया कि पूरे देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक किया था, लेकिन देश में हालात नहीं सुधरने की वजह से सरकार ने दो हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।

सभी पाबंदियां पहले जैसी लागू होंगी

लॉकडाउन के तीसरे फेज में लगभग सभी पाबंदियां पहली की तरह ही रहेंगी। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन के तीसरे फेज में भी रेल, हवाई और सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी 17 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।

रेड जोन इलाकों में सख्ती से लागू होंगे नियम

हालांकि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन इलाकों में थोड़ी राहत का ऐलान भी किया है। वहीं रेड जोन इलाकों में तो सभी पाबंदियां सख्ती से लागू होंगी। सरकार ने ग्रीन जोन इलाकों में शर्तों के साथ 50 फीसदी बसें चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि देश के 130 जिले रेड जोन में तब्दी हैं। इन इलाकों में कोरोना के मामले घटने की बजाए बढ़ते जा रहे हैं। ये जिले दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के हैं। बता दें कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। वहीं मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र भी रेड जोन्स में हैं, जहां रियायतों की गुंजाइश न के बराबर है।

गृह मंत्रालय के आदेश की बड़ी बातें:-

  • पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, जिम भी बंद रहेंगे।
  • ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी, लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा
  • ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी, लेकिन इन बसोंं में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। एक बस में अगर 50 सीटें हैं तो सिर्फ 25 यात्रियों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी।