नए आईटीआई की मान्यता के लिए अब लेनी होगी एनओसी

नए आईटीआई की मान्यता के लिए अब लेनी होगी एनओसी

REGIONAL


नई दिल्‍ली। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अनापत्ति के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। इसके तहत ब्लॉकवार पहले से खुले आईटीआई व उनमें आवंटित सीटों का अनुपात देखने के बाद ही नए आईटीआई व विभिन्न ट्रेडों को मान्यता मिल सकेगी।

प्रदेश में आईटीआई खोलने या पहले से चल रहे संस्थान में नया कोर्स शुरू करने के लिए मान्यता आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (Directorate of Training and Employment) से अनापत्ति जरूरी होगी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अनापत्ति के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई हैं।

इसके तहत ब्लॉकवार पहले से खुले आईटीआई व उनमें आवंटित सीटों का अनुपात देखने के बाद ही नए आईटीआई व विभिन्न ट्रेडों को मान्यता मिल सकेगी। आवेदक संस्था को कई अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। यह कवायद बिना जरूरत खुल रहे आईटीआई को रोकने के लिए है। वर्तमान में प्रदेश में निजी संस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें करीब 51 फीसदी सीटें ही भर सकी हैं।
अनापत्ति की व्यवस्था लागू करने के संबंध में केंद्र से पिछले वर्ष ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रदेश के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने अब इसकी कवायद शुरू की है। केंद्र द्वारा संस्थाओं को प्रदेश से अनापत्ति लेकर मान्यता के लिए आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। पूर्व में यह तिथि 31 मार्च थी।

चूंकि पहले प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल पर ही अनापत्ति लेने की योजना थी और पोर्टल शुरू होने में देरी हो रही थी, ऐसे में 31 मार्च तक मैनुअल आवेदन ही ले लिए गए। यही नहीं आवेदक संस्थाओं को प्रारंभिक परीक्षण के बाद सशर्त केंद्र के पोर्टल पर आवेदन की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि अब इन संस्थाओं द्वारा अनापत्ति के लिए प्रस्तुत प्रपत्रों की जांच होगी।
यही नहीं आवेदक संस्थाओं को 30 अप्रैल तक अनापत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। इसके बिना उनके द्वारा 31 मार्च तक मैनुअल किए गए आवेदन पर आगे की कार्यवाही नहीं होगी। प्रपत्र या पात्रता में कमी पर भी आवेदक संस्था को दी गई प्रारंभिक अनापत्ति खारिज कर दी जाएगी। अपर निदेशक मानपाल सिंह की ओर से सशर्त अनापत्ति दिए जाने व अन्य निर्देशों संबंधी आदेश जारी किया गया है।
– एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh