भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उनके यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। इन कंपनियों को स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बिना देश में अवैध रूप से संचालन करने के लिए नोटिस दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि भारत में काम करने वाले ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उन पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों के हस्तांतरण और प्रशासन सहित गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें पंजीकरण कराना होगा।
सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत में किसी भी तरह की वित्तीय सेवा देने वाली कंपनि कों वित्तीय खुफिया इकाई-भारत के साथ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
इन क्रिप्टो साइट का यूआरएल होगा ब्लॉक
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-एजेंसी
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