जिलापंचायत प्रत्याशी और प्रतिनिधियों के साथ ADM की कलेक्ट्रेट में बैठक, बिना अनुमति के प्रचार सामिग्री और वाहन के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई

REGIONAL

Hathras, Uttar Pradesh, India. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पंचायत एवं नगरीय निकाय उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट जे0पी0 सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों को जानकारी दी की प्रचार वाहन के संचालन, पम्पलेट/फोल्डर/बैनर आदि प्रचार सामाग्री के प्रकाशन, जन सभा/रैली के आयोजित किये जाने हेतु अपनी संबंधित तहसील से उप जिलाधिकारी स्तर से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने कहा कि बिना अनुमति के प्रचार सामाग्री के प्रकाशन एवं जन सभा/रैली के आयोजित किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट जे0 पी0 सिंह ने आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा की कोई भी व्यक्ति पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु अथवा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा। कोई प्रत्यशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति किसी भी मतदाता को रिश्वत देकर अथवा डरा धमका अथवा आतंकित करके अथवा मादक द्रव्य बाॅटकर अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित नहीं करेगा। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झण्डा लगाने/झण्डियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य बिना भूमि स्वामी के अनुमति के नहीं करेगा।

कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात ही वाहन का प्रयोग करेगा। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउन्ड वाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे, इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा तथा स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउन्ड वाक्स नहीं स्थापित किये जायेगें। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/विडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के साथ ही कर सकेगें।

कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक/प्रकाशक का नाम पता न हो मुद्रित/प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोग्राफी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन/विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायेगी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दंण्डनीय होगा। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्तिसभा/रैली/जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगा तथा आयोजन के समय असलाह/लाठी डण्डें/ईट पत्थर प्रतिबन्धित रहेंगे एवं आयोजक यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार से यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घण्टें पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा, इसमें टी0वी0/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।

कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे और न ही मदद करेंगे तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने/वापस ले जाने के लिये वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति वोट डालने के लिये किसी भी मतदाता को वाहन में नहीं ले जा सकते। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेगें और न ही वोट मांगेगे, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्ति जनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे और न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे साथ ही मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।

कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति मतदाताओं को पहचान पर्चिया सादे कागज पर ही देगा और उन पर कोई प्रतीक अथवा उम्मीदवार का नाम नहीं लिखेगा। मतदान के दिन लगाये गये शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड नहीं होने देंगे। शिविर पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेंगे। मतदान के अन्दर प्रत्याशी/चुनाव ऐजेन्ट/पोलिंग एजेन्ट एवं मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेन्ट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति जो हाथरस जिले का निवासी नहीं है। वह मतदान समाप्त के 48 घण्टे पूर्व ही जनपद हाथरस छोड देगा। सुरक्षा प्राप्त महानुभाव इन निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। सत्ताधारी राजनैतिक दल/विपक्षी दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अद्र्वशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्राम गृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिये नहीं करेगा। निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोडेगें और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।

इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट विजय शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव, प्रिस श्रीवास्तव, एक्सईएन जल निगम, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।