देश के पियक्कड़ों के लिए खुशखबरी इन नियमों के साथ खुलेगी शराब की दुकानें

HEALTH NATIONAL PRESS RELEASE REGIONAL

New Delhi (Capital Of India)। केंद्र सरकार ( Modi Goverment ) ने तीसरे चरण के लॉकडाउन ( Lockdown ) की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 ( COVID-19 ) को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। इस बीच सरकार ने लॉकडाउने के साथ कुछ रियायतें भी दी हैं, जिनमें शराब और तंबाकू की बिक्री को भी मंजूरी दिया जाना शामिल है।

ग्रीन जोन जिलो में होगी शराब की बिक्री
लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में ग्रीन जोन जिलो में पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कंटेन्मेंट जोन में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शराब आदि की बिक्री केवल एकल दुकानों पर ही हो सकेगी। नए नियमों के अनुसार शराब की बिक्री अब मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही शराब, पान मसाला, गुटखा व तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को मिलेंगी रियायतें
सरकार ने ग्रीन जिलो की शराब व पान की दुकानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन दुकानों की जिम्मेदारी होगी कि बिक्री के समय लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बनी हो। आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें भी मिलेंगी। ग्रीन जोन में वे जिले रखे जाएंगे, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा।