Income tax website

आयकर विभाग की नई वेबसाइटः बस OK करते चले जाइए और देखिए कमाल

BUSINESS NATIONAL PRESS RELEASE REGIONAL लेख

Agra, Uttar Pradesh, India. आयकर विशेषज्ञ अनिल वर्मा एडवोकेट ने बताया कि विभाग का नया पोर्टल सात जून से खुल गया है। नई वेबसाइट का यूआरएल www.incometax.gov.in है। वेबसाइट खोलने के बाद जैसे ही नाम, पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) और आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो  इससे जुड़े सभी लेन-देन का ब्योरा पोर्टल पर अपने आप भर जाएगा। मसलन बैंक से किया गया लेन-देन, बीमा कंपनी में जमा किस्त, पीएफ (प्रोविडेंट फंड), जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त, शेयर मार्केट में खरीद-बिक्री आदि का विवरण साइट पर दिखाई देगा। स्कूल फीस, मकान किराया आदि पैन नम्बर से लिंक नहीं होते हैं। इनके बारे में विवरण स्वयं भरना होगा।

बैंक, बीमा, शेयर मार्केट, पीएफ, जमीन खरीद-बिक्री का ब्योरा नहीं जुटाना

श्री वर्मा ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए बैंक या एलआईसी का स्टेटमेंट निकालने की जरूरत नहीं रह गई है। शेयर मार्केट में की गई खरीद-बिक्री या वहां से मिले डिविडेंड आदि भरने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आयकर विभाग खुद भर रहा है। अभी तक हो यह रहा था कि बैंक से कोई लोन लिया, फिक्स्ड डिपोजिट कटा, तो वहां से ब्याज का विवरण लेना पड़ता था। बैंक कर्मचारियों का मनुहार करना होता था। मकान या जमीन की खरीद-बिक्री की है, तो उसका ब्योरा निकालना और भरना पड़ता था। नई साइट पर आयकर विभाग ने यदि आपका कोई ब्योरा गलत भरा है, तो उसे संशोधित किया जा सकता है। हां, इसके लिए आयकर विभाग से आग्रह करना होगा।

anil verma advocate
anil verma advocate

वीडियो से होगा समस्या का समाधान

श्री वर्मा ने बताया कि यदि रिटर्न भरने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर है। कॉल करने पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे लोगों को विभाग की ओर से वीडियो भेज दी जाएगी, जिसमें रिटर्न फाइल करने का पूरा तरीका विस्तार से बताया गया है। विभाग बहुत जल्द मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जिससे मोबाइल पर आयकर रिटर्न भर सकेंगे। अभी तो आईटीआर दाखिल करने के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप की जरूरत होती है।

अंतिम तारीख 30 सितम्बर

उन्होंने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। जिनके आईटीआर का ऑडिट होना है, वे 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।