Agra, Uttar Pradesh, India. कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस हालात में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कालातीत हो गया है तो समस्या है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप आरटीओ कार्यालय जाए बिना घर बैठे लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं। शुल्क सिर्फ 200 रुपये है। अगर आप इंटरनेट सेवी नहीं हैं तो जनसेवा केन्द्र पर जाकर लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 300 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। रिन्यू कराना इसलिए भी जरूरी है कि आपको आपातकाल में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। इन दिनों पुलिस अधिक सख्त है। चेकिंग की जा रही है। डीएल के बिना वाहन चलाएंगे तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसे देखते हुए ‘जनसंदेश टाइम्स’ बता रहा है आप किस तरह से अपना डीएल नवीनीकृत करा सकते हैं।
ये कागज जरूरी
मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2
फॉर्म नंबर 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में स्व-घोषणा पत्र)
फॉर्म नंबर 1 ए (ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट)
साथ में लागू होने वाली फीस
ये है प्रक्रिया
1. परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें https://parivahan.gov.in/
2.होमपेज से ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करें।
3. आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा।
4. राज्य के चयन के बाद एक नया पेज खुलेगा। जहां पर प्रदर्शित सभी विकल्पों में से, ‘डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें’ का विकल्प चुनें।
5. अब आपको आवेदन जमा करने के निर्देश दिखाने वाला एक पेज मिलेगा, यहां जानकारी भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
6. अब आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
7. आपको एक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है, हालांकि यह स्टेप केवल कुछ राज्यों में ही लागू है।
8. अब ऑनलाइन पेमेंट करें और स्टेटस को सत्यापित करें।
9. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है।
कब तक करें आवेदन
यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिन बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता, तो नवीनीकरण यानी नए लाइसेंस को समाप्ति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों के बाद आवेदन किया जाता है तो 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से एक महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद आवेदन में पांच साल से अधिक की देरी है, तो आवेदक को एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं से गुजरना होगा।
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