नई दिल्ली। सरकार ने पराली जलाने के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नया नियम बनाया है. जिसमें पराली जलाने पर किसानों से 15 हजार रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए जाएंगे.
अब किसानों को खेत में पराली जलाना भारी पड़ सकता है. क्योंकि सरकार ने पराली जलाने के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नया नियम बनाया है. जिसमें पराली जलाने पर किसानों से 15 हजार रुपए तक जुर्माने के रूप में वसूल किए जाएंगे.
केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रत्येक घटना के लिए 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के जुर्माने की घोषणा की है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा कई क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों में दिए गए निर्देशों के अनुसार, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए नया आयोग (सीएक्यूएम) नियम 2023 निर्धारित करता है कि दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 2,500 का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा, जबकि यह राशि 5,000 तक जा सकती है.
वहीं जिन किसानों के पास दो एकड़ से पांच एकड़ के बीच जमीन है. नियमानुसार पांच एकड़ से अधिक जोत के लिए 15,000 रुपए का पर्यावरण को दूषित करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें अब इस मुआवजे की प्रक्रिया का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं. हालांकि, नियमों ने पराली जलाने के लिए किसी भी आपराधिक कार्रवाई या 2020 में प्रस्तावित 1 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने को स्पष्ट कर दिया है.
10 एकड़ से अधिक के लिए जुर्माना निर्धारित
एनजीटी द्वारा निर्धारित यह ठीक सीमा पहले से ही पराली जलाने के मामलों के लिए एकत्र की जा रही है. और एक अधिकारी ने बताया कि बड़ा मुद्दा आपराधिक कार्रवाई था और इसे 2021 के सीएक्यूएम अधिनियम में ही हटा दिया गया था, हालांकि अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधिरोपण का प्रावधान था. ऐसा ही किया गया है. एनजीटी शासन को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने 10 एकड़ से अधिक जोत के लिए 2500 से 5,000 रुपए 7,500 और 15,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है.
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