सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स IT फाइलिंग का दायरा बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कई और इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नए बदलाव के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के साथ नए नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे।
सरकार ने अब हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है। सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर ये नियम लागू होगा। इसके अलावा उन लोगों को भी इनकम टैक्स फाइल करना होगा जिनके सेविंग बैक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है।
यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो और आपकी कुल बिक्री, टर्नओवर या ग्रॉस रेसिप्ट वित्तीय वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी आपको रिटर्न दाखिल करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट। इसके अलावा यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन में आपकी टोटल ग्रॉस रेसिप्ट पिछले वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।
-एजेंसियां
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