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नेशनल चैम्बर आगरा का चुनाव कार्यक्रम घोषित, फर्जी वोटिंग का अंदेशा, बाहर से बुलाए गए लोग, पढ़िए पूरी जानकारी

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Agra, Uttar Pradesh, Bharat, India. नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव में फर्जी वोटिंग का अंदेशा है। इसे देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहर से लोग बुलाए गए हैं। पहचान बताए बिना किसी को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। 22 से 29 फरवरी तक कर सकते नामांकन किया जा सकता है। 14 मार्च, 2024 को मतदान होगा। चुनाव समिति के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष किसी के भी नामांकन को प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। जिन सदस्यों का मतदाता सूची में नाम नहीं है और वे मतदान करना चाहते हैं तो अधिकतम 9 मार्च मार्च तक देयों का भुगतान कर दें। मतदान मतपत्रों से होगा। एक चुनाव समिति गठित की गई है। समिति का कहना है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं।

ये कराएंगे चुनाव

  1. पूर्व अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार सिंघल, चेयरमैन,
  2. पूर्व अध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल, को-चेयरमैन,
  3. पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम अग्रवाल, सदस्य,
  4. पूर्व अध्यक्ष श्री अमर मित्तल, सदस्य,
  5. पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल वर्मा, सदस्य,
  6. पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीकिशन गोयल, सदस्य,
  7. पूर्व अध्यक्ष श्री शलभ शर्मा, सदस्य।

 

चुनाव कार्यक्रम

22 से 29 फरवरी तक नामांकन

1 मार्च को नामांकनों की जाँच

9 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि (प्रातः 10.30 बजे तक)

14 मार्च को मतदान।

स्थानः महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमलानगर आगरा

खास बातें

बिना पहचान-पत्र के मतदान नहीं इसलिए पहचान पत्र अवश्य लेकर आएं।

मतदान में किसी के साथ भेदभाव न हो, इसलिए बाहर से आ रहे हैं चुनाव कराने वाले

प्रत्याशी बनने के लिए मतदाता सूची में नाम होना और आवश्यक अर्हताएं पूरी करना जरूरी

इन पदों के लिए होगा चुनाव

अध्यक्ष 1 पद, उपाध्यक्ष 2 पद, कोषाध्यक्ष 1 पद एवं 12 समूहों में 28 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु होगा चुनाव। कार्यकारिणी सदस्य समूह 1 में 3, समूह 2 में 3, समूह 3 में 2, समूह 4 में 5, समूह 5 में 2, समूह 6 में 5, समूह 7 में 2, समूह 8 में 1, समूह 9 में 2, समूह 10 में 1, समूह 11 में 1 तथा समूह 12 में 1 होंगे निर्वाचित।

Sitaram agrawal
पत्रकारों को जानकारी देते श्रीकिशन अग्रवाल, अमर मित्तल, मनीष अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल।

चुनाव लड़ने की योग्यता

अध्यक्ष – न्यूनतम आयु 40, दस पूर्ण वर्ष की सदस्यता, 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष कार्यकारिणी सदस्य, 2 पूर्ण वित्तीय वर्ष उपाध्यक्ष या 1 पूर्ण वित्तीय वर्ष उपाध्यक्ष एवं 1 पूर्ण वित्तीय वर्ष कोषाध्यक्ष, उद्योग/व्यापार से जुड़ा हो, प्रोफेशनल नहीं होना  चाहिए (31 मार्च 2017 तक उपाध्यक्ष पद का 1 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्य भी योग्य)

उपाध्यक्ष – आठ पूर्ण वर्ष की सदस्यता, 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष कार्यकारिणी सदस्य अथवा  2 पूर्ण वित्तीय वर्ष -कार्यकारिणी सदस्य और 1 पूर्ण वित्तीय वर्ष कोषाध्यक्ष, उद्योग/व्यापार से जुड़ा हो।

कोषाध्यक्ष – छः पूर्ण वर्ष की सदस्यता तथा 2 पूर्ण वित्तीय वर्ष कार्यकारिणी सदस्य और उद्योग/व्यापार से जुड़ा हो।

प्रबंध समिति सदस्य – न्यूनतन आयु 25 वर्ष, 4 पूर्ण वर्ष की सदस्यता और उद्योग/व्यापार से जुड़ा हो, वर्तमान प्रबंध समिति सदस्य के लिए 50 प्रतिशत की उपस्थिति जरुरी।

राजनीतिक दल का पदाधिकारी न हो

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी राजनैतिक संगठन का पदाधिकारी न हो। चैम्बर के किसी पद पर अधिष्ठित रहने तक किसी राजनीतिक संगठन का कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अन्य औद्योगिक संगठन के पद से त्यागपत्र देना होगा।

अयोध्या 6 दिसम्बर, 1882 से 22 जनवरी, 2024 तक। एक पत्रकार के रूप में बाबरी मस्जिद ढहने और राम मंदिर बनने की आँखों देखी कहानी

सदस्यों को नियमावली भेजी

इस संबंध में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमेन महेन्द्र कुमार सिंघल, पूर्व अध्यक्ष एवं को-चेयरमैन मनीष अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, अमर मित्त, श्रीकिशन गोयल उपस्थित थे। चेयरमैन महेंद्र कुमार सिंघल ने बताया कि विस्तृत जानकारी के साथ चुनाव नियमावली एवं मतदाता सूची सभी सदस्यों को स्पीड/पंजीकृत डाक से भेज दी गयी है।  इसके अतिरिक्त यह सूचना ईमेल /व्हाट्सप्प से भी सभी को प्रेषित कर दी गयी है।   नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में आंमत्रित किये जायेंगे जिन्हें उन सदस्यों में से किसी एक (चुनाव समिति के सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों एवं उसी पद के प्रत्याशियों, जिस पद के लिये प्रत्याषी स्वयं नामांकन कर रहा है को छोड़कर) द्वारा फर्म की रबर स्टाम्प के साथ प्रस्तावित किया जायेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है।

मतदान के दिन क्या करें

चुनाव समिति के को-चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष चैम्बर के चुनाव 14 मार्च, 2024 को महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर में होंगे।  वोटिंग प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगी। समिति ने यह निर्णय लिया है कि मतदान हेतु सदस्य चैम्बर द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य लायें। जिनके पास चैम्बर का पहचान पत्र जारी नहीं है वे अभी भी अधिकतम 4 मार्च, तक पहचान पत्र फॉर्म भरकर चैम्बर कार्यालय में जमा करा देते है तो वे 11 मार्च, 2024 तक पहचान पत्र चैम्बर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।  पहचान पत्र के बिना मतदान नहीं होगा।

समय भी नोट कर लें

चुनाव समिति के को-चेयरमैन  मनीष अग्रवाल ने जानकारी दी कि नामांकन पत्रों की जांच 01 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को अपराह्न 4 बजे चैम्बर भवन, जीवनी मंडी, आगरा में की जायेगी।  प्रत्याशी द्वारा चुनाव से नाम वापस तभी वैध माना जायेगा, जब प्रत्याशी से इस आशय का अनुरोध लिखित में चुनाव की निर्धारित तिथि से पांच दिन पूर्व चैम्बर कार्यालय में प्राप्त हो गया हो। नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च, 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10.30 बजे तक होगी तथा नाम वापसी के उपरान्त अन्तिम रूप से प्रत्याशियों की शुद्ध सूची उसी दिन 9 मार्च 2024 दिन शनिवार को चैम्बर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।  नाम वापसी के लिए निर्धारित तिथि शनिवार, 9 मार्च 2024 समय प्रातः 10.30 बजे के उपरान्त नाम वापसी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।   चुनाव समिति मतदान न कराने का निर्णय नहीं ले सकती है।  अधिकृत प्रतिनिधि जो वोट देने हेतु चुनाव स्थल (हॉल) में निर्धारित समय में आ जाएंगे, उन्हें ही मत का प्रयोग करने दिया जायेगा।

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चैम्बर का पहचान पत्र जरूरी

सभी अधिकृत प्रतिनिधियि चैम्बर का पहचान पत्र लेकर आएं। फोटोयुक्त पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या आधार कार्ड साथ में लाएं। भवन में प्रवेश के लिये उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर एक स्लिप प्राप्त कर लें। पहचान पत्र एवं प्रवेश स्लिप के उपरान्त ही बैलेट पेपर मिलेगा। चैम्बर द्वारा जारी पहचान-पत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

पुनः मतगणना

चुनाव समिति मतगणना के उपरान्त परिणाम की घोषणा आवश्यक रूप से करेगी। चुनाव परिणाम को विलम्बित नहीं किया जा सकता है, परन्तु किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा के 20 मिनट के अंतर्गत लिखित में चुनाव समिति के चेयरमैन को पुनः मतगणना की मांग पर चुनाव समिति निर्णय लेगी और यथासंभव उसी दिन पुनः मतगणना करायेगी।

कड़ी की गई मतदान प्रक्रिया

चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा। हस्ताक्षरित बैलेट पेपर चुनाव समिति के सदस्य द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को, उपस्थिति की पर्ची चुनाव समिति को देने के उपरान्त दिया जायेगा। उपस्थिति की पर्ची मतदाता द्वारा पहचान पत्र दिखाने के उपरान्त निर्गत की जायेगी। केवल वे ही अधिकृत प्रतिनिधि मत का प्रयोग करने के लिये अधिकारी होंगे जिनका नाम नोटिस के साथ भेजी गई मतदाता सूची में अथवा चुनाव तिथि से पांच दिन पूर्व तक भुगतान कर पूरक मतदाता सूची में अंकित हो चुका है।  मतगणना मतपत्र हाथ से गिनकर ही की जायेगी। बैलेट पेपर में अपने इच्छित प्रत्याशी के सामने चुनाव समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई मुहर को लगाकर अपना मत देना होगा। हस्ताक्षर रहित बैलेट पेपर मान्य नहीं होंगे और वह गणना से बाहर कर दिये जायेंगे।

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Dr. Bhanu Pratap Singh