किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनभद्र के दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का एलान होन के बाद अब विधायक की सदस्यता भी चली जाएगी।
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, अब इस मामले में भाजपा विधायक को सजा का एलान हुआ है।
बता दें कि, नौ साल पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे। अभियोजन के मुताबिक, चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने म्योरपुर कोतवाली में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।
-एजेंसी
- आगरा के ताजगंज क्षेत्र में रिजॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: ई-मेल मिलने से मचा हड़कंप, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और पुलिस कर रही चप्पे-चप्पे की जांच - September 17, 2026
- आगरा के व्यस्त बेलनगंज बाजार में बीच सड़क पर मारपीट: एसीपी कार्यालय के पास युवकों को गिराकर पीटने का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप - September 17, 2026
- आगरा में नामकरण की खुशियों से ठीक पहले मातम: एक ही कंबल में सो रहे भाई-बहन को सांप ने डसा, बहन की मौत और भाई अस्पताल में भर्ती - September 17, 2026