प्रयागराज। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह की सजा पर रोक रहेगी। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।
आज ही जौनपुर जेल से बरेली जेल में किया गया था शिफ्ट
पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, शासन के आदेश पर उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। बीते छह मार्च से वो जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे।
बता दें कि, पूर्व सांसद को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
-एजेंसी
- 25 साल से फरार चारा घोटाले का आरोपी सत्येंद्र कुमार लखनऊ से गिरफ्तार, नेपाल में छिपकर काट रहा था जिंदगी, रेलवे स्टेशन से CBI ने धर-दबोचा - October 24, 2026
- यूपी चुनाव 2027: पूर्व IAS दिव्या मित्तल की घोषणा, जननीति भारत पार्टी लड़ेगी 403 सीटों पर, बोलीं “लक्ष्य जनता का राज” - October 24, 2026
- कन्नौज में अखिलेश का पुतला फूंकने पहुंचे हिन्दुस्तान आजाद मंच के अध्यक्ष मुकेश पाल देशबंधु की पिटाई, सपा नेत्री ने जड़े थप्पड़, समर्थक भागे - October 24, 2026